सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अरावली क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर शिकंजा
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वन विभाग ने अरावली क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर शिकंजा कस दिया है। इसके तहत लगभग 10 दिन में 60 से ज्यादा फॉर्म हाउस, बैंक्वेट हॉल तोड़े जा चुके हैं। इसमें एक भाजपा नेता का फॉर्म हाउस भी शामिल है। इसके अलावा जो भी फॉर्म हाउस और बैंक्वेट हॉलों को तोडऩे का नोटिस दिया गया है। वह ज्यादातर अधिकारियों और नेताओं के कब्जे वाले हैं। यह कार्रवाई वन विभाग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कर रहा है। वन विभाग के सूत्रों की मानें तो 17 जुलाई तक अरावली क्षेत्र में करीब 6500 अवैध निर्माण तोड़े जाने हैं। इनमें ज्यादातर फॉर्म हाउस और बैंक्वेट हॉल, शिक्षण संस्थान और धार्मिक स्थल हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अवैध फार्म हाउस और बैंक्वेट हॉल के खिलाफ चल रही बुलडोजर कार्रवाई रविवार को भी अरावली क्षेत्र में जारी रही। इस दौरान वन विभाग की टीम ने एक बड़े फॉर्म हाउस को जेसीबी से ढहाने की कोशिश की, लेकिन फार्म के संचालक ने लोगों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए उन्हें समझाया और शांत कराया। इसके बाद कार्रवाई को फिर से जारी रखा गया।
राशिफल 29 अप्रैल 2026: जानिए आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा
जिला प्रशासन की अनूठी पहल, नहरों के पानी से लबालब हुए 450 तालाब
ईंट निर्माण कार्य से आत्मनिर्भर बन रही हैं समूह की महिलाएं
महासंघ की कार्यप्रणाली को बनाये गतिशील एवं परिणामोन्मुख : राज्यमंत्री पंवार
प्रदेश में जंगली भैंसा प्रजाति का पुनर्स्थापन एक ऐतिहासिक अवसर: मुख्यमंत्री डॉ. यादव
सही दवा-शुद्ध आहार' अभियान में जगदलपुर के चाट-गुपचुप सेंटरों और कॉस्मेटिक्स दुकानों का हुआ निरीक्षण
वन मंत्री केदार कश्यप ने भरा ऑनलाइन स्व-गणना पत्रक, नागरिकों से सहभागिता की अपील
एमपी टूरिज्म को मिला “लीडिंग टूरिज्म डेस्टीनेशन” का प्रतिष्ठित सम्मान
मध्यप्रदेश अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को दे रहा है नई ऊर्जा : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
सुकमा में तेंदूपत्ता संग्रहण तेज़ी से जारी, 35 हजार से अधिक बोरे का हुआ संग्रहण