स्कूलों की मनमानी पर लगाम, दिल्ली विधानसभा में आज पेश होगा फीस नियंत्रण विधेयक
दिल्ली विधानसभा के आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र में स्कूल फीस वृद्धि को नियंत्रित करने वाला एक विधेयक और पिछली आप सरकार के कामकाज पर CAG की दो रिपोर्टें पेश की जाएंगी. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सत्र के दौरान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की दो रिपोर्टें पेश करेंगी.
CAG की एक रिपोर्ट ‘वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के वित्त’ से संबंधित है, जबकि दूसरी 31 मार्च, 2023 को खत्म होने वाले वर्ष के लिए ‘भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण’ पर केंद्रित है. बीजेपी सरकार ने पिछले विधानसभा सत्रों में अन्य CAG रिपोर्टें भी पेश की हैं, जिनमें राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता में रहते हुए आम आदमी पार्टी के कुप्रबंधन का आरोप लगाया गया है.
सदन में पेश करेंगे शिक्षा मंत्री
दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 भी शिक्षा मंत्री आशीष सूद द्वारा सदन में पेश किया जाएगा. यह विधेयक दिल्ली के निजी स्कूलों द्वारा अपनी फीस निर्धारित करने और संशोधित करने की प्रक्रिया को विनियमित करने का प्रयास करता है और इसका मकसद पारदर्शिता, जवाबदेही और अभिभावकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, साथ ही शिकायतों के निवारण के लिए एक ढांचा भी प्रदान करना है.
स्कूलों पर कठोर दंड
29 अप्रैल को पारित कैबिनेट द्वारा अनुमोदित अध्यादेश के अनुसार, यह विधेयक मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर कठोर दंड लगाता है. पहली बार उल्लंघन करने पर, स्कूलों पर 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा, और बार-बार उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
दिल्ली विधानसभा का तीसरा सत्र
यदि स्कूल निर्धारित समय सीमा के भीतर शुल्क वापस नहीं करता है, तो जुर्माना 20 दिनों के बाद दोगुना, 40 दिनों के बाद तिगुना और हर 20 दिन की देरी के साथ बढ़ता रहेगा. बार-बार उल्लंघन करने पर स्कूल प्रबंधन में आधिकारिक पदों पर रहने पर प्रतिबंध लग सकता है और भविष्य में शुल्क संशोधन का प्रस्ताव देने का अधिकार भी छिन सकता है. डिजिटल विधायिका की दिशा में सरकार के प्रयासों के तहत, सदस्यों द्वारा सभी दस्तावेज़ इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक्सेस किए जाएंगे. रेखा गुप्ता सरकार के तहत मानसून सत्र दिल्ली विधानसभा का तीसरा सत्र होगा.
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