पुलिस का बड़ा फरमान: पतंगबाजी से पहले जान लें ये नया नियम, वरना पड़ सकते हैं बड़ी मुश्किल में
Bhopal News: भोपाल में चाइनीज़ मांझे के इस्तेमाल, खरीद-बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 (2) के तहत यह निर्णय लिया है.
चाइनीज़ मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध
आदेश के अनुसार भोपाल शहर की सीमा में पतंगबाजी के दौरान चाइनीज़ मांझे का उपयोग, उसका विक्रय एवं भंडारण पूरी तरह बैन रहेगा. जो भी व्यक्ति चाइनीज़ मांझे के साथ पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी. यह फैसला पक्षियों, राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.
पारा चढ़ते ही शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला—स्कूलों में जल्दी छुट्टियां
“तृणमूल से मुक्ति ही विकास का रास्ता”—दमदम में पीएम मोदी का बयान
बीजेपी पर बरसीं ममता, बोलीं- बंगाल के बाद दिल्ली पर नजर
गर्मी में सफर बना मुश्किल, 16 घंटे देरी से चल रहीं स्पेशल ट्रेनें
बदबूदार पानी से लोग परेशान, जांच में देरी पर मंच का विरोध
विशेष सत्र से पहले कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, 26 को पैदल मार्च
कर्नाटक में सियासी घमासान, डिप्टी CM का दिल्ली दौरा चर्चा में