NRI के लिए खुशखबरी: ड्यूटी फ्री गोल्ड ज्वेलरी लाने की अनुमति
इंदौर। अभी पेश किए गए केन्द्रीय बजट (Union Budget) में विदेश (Abroad) से सोने के आभूषणों (gold jewelry ) के लाए जाने की सीमा भी बढ़ा दी। एक साल से ज्यादा समय तक विदेश में रहने वाले अनिवासी भारतीय (non-resident Indians) अब पुरुष 20 ग्राम, तो महिला यात्री 40 ग्राम तक के ड्यूटी फ्री आभूषण खुद के इस्तेमाल हेतु ला सकेंगी। 2026 के नए बैगेज नियमों के पालन के साथ इसकी घोषणा की गई है।
इसके साथ ही विदेश से भारत आने वाले पर्यटक 75 हजार रुपए तक की ड्यूटी फ्री सामग्री ला सकेंगे। पहले यह सीमा 50 हजार तक ही थी। इसके साथ ही आभूषण और कस्टम ड्यूटी में भी राहत दी है। सूत्रों के मुताबिक अधिसूचित नए बैगेज नियम 02 फरवरी की आधी रात से ही लागू कर दि ए हैं। इस निर्णय को विदेश में रहने वाली अनिवासी भारतीयों ने सराहा और खासकर दुबई में रह रहे इंदौरियों ने भी पसंद किया। इंदौर से दुबई गए चंद्रशेखर भाटिया, जो कि चेयरमैन जीबीएफ मिडिलिस्ट दुबई हैं, ने केन्द्र शासन और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया है। श्री भाटिया के मुताबिक, इससे भारतीय प्रवासियों को फ़ायदा हुआ है क्योंकि ड्यूटी-फ्ऱी सोने की ज्वेलरी पर वैल्यू कैप खत्म कर दी गई है, और ड्यूटी-फ्ऱी सोना अब पूरी तरह से वजऩ के आधार पर है। दुबई खाड़ी और उससे आगे के देशों में रहने वाले भारतीय प्रवासी भारत के कस्टम बैगेज नियमों में एक बड़े बदलाव का स्वागत कर रहे हैं, जिसमें ड्यूटी-फ्ऱी सोने की ज्वेलरी पर वैल्यू कैप आखिरकार हटा दी गई है। यूनियन बजट 2026 में घोषित इस अपडेट से लाखों नॉन-रेसिडेंट भारतीयों के लिए यात्रा आसान हो गई है, खासकर त्योहारों और पारिवारिक यात्राओं के दौरान। 2 फरवरी से, भारत के कस्टम बैगेज नियम, 2026 लागू हो गए हैं, जो एक दशक पुराने नियमों की जगह लेंगे।
अमेरिका-ईरान बातचीत में नया मोड़, उपराष्ट्रपति का बयान
दशकों का इंतजार खत्म, लखीमपुर खीरी में थारू समाज को मिली बड़ी सौगात
ईरानी फंड्स रिलीज पर अलग-अलग बयान, अमेरिका ने डील से किया इनकार
घर में तैयार करें शुद्ध अमचूर पाउडर, बिना मिलावट की रेसिपी
छापे के दौरान जुआरियों ने घरों में ली शरण, पुलिस ने एक-एक को पकड़ा
ममता सरकार के खिलाफ BJP का बड़ा अभियान, अमित शाह ने भरी हुंकार