लोकसभा चुनाव के नतीजों बाद AAP के लिए आई बड़ी खबर
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि आम आदमी पार्टी भी अन्य राजनीतिक दलों की तरह डीडीयू मार्ग पर पार्टी कार्यालय के लिए जगह पाने की हकदार है। साथ ही केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर छह सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा।अदालत ने कहा कि सामान्य पूल में घर की अनुपलब्धता अनुरोध को अस्वीकार करने का कारण नहीं हो सकता है। अदालत ने कहा कि आप पार्टी सामान्य पूल से एक घर के हकदार हैं और आवास हमेशा राजनीतिक दलों को आवंटित किए गए हैं। आप ने पार्टी कार्यालय के लिए भूमि आवंटित करने का निर्देश देने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी।हाईकोर्ट ने 27 मई को आम आदमी पार्टी (आप) की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। हालांकि कोर्ट ने कहा कि केवल अनुपलब्धता के आधार पर इसे खारिज नहीं किया जा सकता। इससे पहले केंद्र सरकार के वकील कीर्तिमान सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के पास डीडीयू मार्ग पर कोई खाली जमीन नहीं है।
भाजपा और AIADMK समीकरणों पर फिर चर्चा तेज
Gold Silver Price: ट्रंप के टैरिफ विवाद से सर्राफा बाजार में उछाल; चांदी ₹2.72 लाख, सोना 1.62 लाख रुपये के पार
Salary Hike 2026: इस साल 9.1 फीसदी बढ़ेगा कर्मचारियों का वेतन, GCC में सर्वाधिक वृद्धि; रिपोर्ट में हुआ खुलासा
PM Surya Ghar Yojana: पीएम सूर्य घर योजना से 30 लाख घर रोशन, बिजली बिल में राहत; प्रधानमंत्री मोदी ने भी सराहा
Tata: क्या टाटा संस की कमान 2032 तक एन चंद्रशेखरन के हाथों में रहेगी? तीसरे कार्यकाल पर फैसला आज
Russia: कुत्ते से प्रेम के चलते गई कर्मचारी की नौकरी? रूस में पिज्जा चेन पर विवाद, कंपनी ने दी ये सफाई
फिल्मी स्टाइल में ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर फैलाई दहशत
राजधानी में एआई कार्यक्रम के दौरान हंगामा, पुलिस की बड़ी कार्रवाई