पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग....
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन में पीएम मोदी और लोकसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। इन पर नफरत भरे भाषण देने का आरोप लगाया है।
याचिका में 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में दिए गए पीएम मोदी के भाषण का हवाला दिया गया।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने याचिका खारिज करते हुए कहा, मैं भारत के चुनाव आयोग को सूक्ष्म प्रबंधन नहीं कर सकता कि वे स्थिति से कैसे निपटते हैं। ईसीआई (भारतीय निर्वाचन आयोग) एक संवैधानिक निकाय है और यह नहीं माना जा सकता है कि वह कुछ नहीं करेगा। इस अदालत को कोई जवाब नहीं मिला है। याचिका में योग्यता है, तदनुसार याचिका खारिज की जाती है।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील निजाम पाशा ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने कई अन्य नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ दायर किसी भी शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया।
आयोग की ओर से पेश वकील सुरुचि सूरी ने कहा कि भाजपा ने हाल ही में एक संचार के माध्यम से अपने नोटिस का जवाब देने के लिए समय बढ़ाने की मांग की है। जवाब 15 मई तक आने की उम्मीद है।
राशिफल: जानिए, कैसा रहेगा आपका आज का दिन (24 फ़रवरी 2026)
राज्य में दिव्यांग सशक्तिकरण को नई गति
मुख्यमंत्री साय के जन्मदिवस पर पादप बोर्ड द्वारा 2100 औषधीय पौधों का वितरण
मेहनत की चमक और सरकारी संबल
किसानों को लाभान्वित करने हम खेत से बाज़ार तक तैयार कर रहे पूरी श्रृंखला : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
आईएचजीएफ फेयर 2026 में छत्तीसगढ़ी शिल्प की गूंज, कोंडागांव के कलाकारों ने बिखेरा हुनर का जादू
जल जीवन मिशन से मांगामार में अब हर घर जल
बारनवापारा अभयारण्य : जहां हर कदम पर है प्रकृति का रोमांच
उज्जैन से जावरा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड परियोजना स्थानीय क्षेत्र के समग्र विकास की बनेगी नई पहचान : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
जायका टीम ने किया एमपी ट्रांसको की ट्रांसमिशन लाइन एवं सब स्टेशन का बारीकी से निरीक्षण