भिलाई में धड़ल्ले से बिक रहा गांजा, पुड़िया सप्लाई का खुलासा
रायपुर: रायपुर रेलवे स्टेशन पर गांजा तस्करी के मामले में आरोपी को कोर्ट ने सख्त सजा सुनाई है। दोषी को 6 साल की कैद और 60 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि यदि आरोपी अर्थदंड का भुगतान नहीं करता, तो उसे 6 माह अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
गांजा तस्करी का मामला
यह मामला 12 जून 2022 का है, जब कानपुर निवासी राज सिंह (49 वर्ष) रेलवे स्टेशन रायपुर के टिकट बुकिंग ऑफिस के पास किसी का इंतजार कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर उसकी तलाशी ली। जांच में उसके बैग से 14 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ।
गिरफ्तारी और कोर्ट प्रक्रिया
आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। मामले की जांच पूरी करने के बाद 10 अगस्त 2022 को कोर्ट में चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान 12 गवाहों के बयान लिए गए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई।
भिलाई: जिले में धड़ल्ले से बिक रहे गांजा की पुड़िया सप्लाई की जानकारी भी सामने आई है।
भागदौड़ भरी जिंदगी में सुकून कैसे पाएँ? गुरु का खास संदेश
राशिफल: जानिए, कैसा रहेगा आपका आज का दिन (27 फ़रवरी 2026)
रोजगार और व्यापार को बढ़ावा देगा गोंदिया–जबलपुर रेल प्रोजेक्ट
छिंदवाड़ा में युवती से गैंगरेप का आरोप, एक आरोपी गिरफ्तार
45 वर्षीय अधेड़ पर नाबालिग को डरा-धमकाकर बलात्कार करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप
ग्वालियर–सागर समेत बदलते नियमों के बीच शराब कारोबारियों की रणनीति
एलएनसीटी युनिवर्सिटी में विद्यार्थियों ने निभाई पक्ष और विपक्ष की भूमिका
अब 7 दिन की गैरहाजिरी पर नहीं हटेंगे अतिथि शिक्षक, बदला नियम
बैतूल के पूजा हॉस्पिटल में महिला की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, शव रेफर
जापान में मैग्लेव की सवारी, 500 की रफ्तार से प्रभावित हुए सीएम योगी