गो फर्स्ट एयरलाइन के खिलाफ एनसीएलटी ने लिया बड़ा फैसला
नई दिल्ली । राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने गो फर्स्ट एयरलाइन के परिसमापन की मंजूरी दे दी। यह कंपनी पिछले कुछ सालों से वित्तीय मुश्किलों का सामना कर रही थी। इस निर्णय के बाद कंपनी गति से वित्तीय संकट से बाहर होगी। न्यायाधिकरण ने कहा कि कंपनी के 54 विमानों का पंजीकरण रद्द किया गया है। इसके चलते कंपनी का परिचालन ठप हो गया है। इस कदम से कर्जदाताओं को नुकसान हो सकता है। एयरलाइन ने मई 2023 में एनसीएलटी में दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था। अब उन्हें सम्भावित समाधान की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। गो फर्स्ट के बंद होने से यात्री किसी अन्य विमानन सेवा का उपयोग कर सकते हैं। सुरक्षित रहने के लिए वे सही विकल्प की तलाश में निकलें। वित्तीय संकट कारगर उपायों से पूरी तरह से बाहर निकलने के लिए इस समय में कंपनी को सख्ती से अपनी योजनाएं बनानी होगी। यह भी महत्वपूर्ण है कि कर्जदाताओं के हितों का भी ध्यान रखा जाए।
हिरासत में हत्या का पर्दाफाश: कांस्टेबल रेवती ने 9 पुलिसकर्मियों को दिलवाई मौत की सजा
केरल विधानसभा चुनाव: कल डाले जाएंगे वोट, तैयारियां पूरी
नागपुर मंडल में कार्य जारी, भोपाल से गुजरने वाली 3 जोड़ी ट्रेनें प्रभावित
आम आदमी पार्टी का ऐलान: उमरेठ सीट पर नहीं उतारेगी उम्मीदवार
कैबिनेट ने आर्थिक सुधार और विकास योजनाओं को भी हरी झंडी दी
भोपाल क्राइम ब्रांच ने पकड़ा बड़ा नेटवर्क, स्विफ्ट डिजायर में चल रहा था खेल
भारत का परमाणु क्षेत्र में बड़ा कदम, अत्याधुनिक रिएक्टर की सफलता पर मोदी की बधाई